src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> MP Teacher Recruitment 2022: government Vacancy for 18527 TET

MP Teacher Recruitment 2022: government Vacancy for 18527 TET





कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, Madhya Pradesh गौतम नगर, भोपाल 2022-23/2043 भोपाल, दिनांक 27/10/2022 primary teacher eligibility test में अर्ह पाये गये आवेदकों के काउंसलिंग के लिये निर्देशिका Madhya Pradesh राज्य School शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय-समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे "भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत peb प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड Madhya Pradesh भोपाल के द्वारा आयोजित primary teacher पात्रता परीक्षा, 2020" में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से School शिक्षा विभाग में primary teacher के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया म.प्र. शासन के पत्र क. 1616/396/2022/201 दिनांक 28.09.2022 के आधार पर की जाएगी।

MP Teacher Recruitment 2022: government Vacancy for 18527 TET  भर्ती प्रकिर्या की सम्पूर्ण जानकारी के लिए Tet primary teacher पोस्ट को अंत तक पढ़िए 

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जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियाँ परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताऐं:-


भर्ती नियम 2018 के नियम-8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा-


1- primary teacher primary teacher के भर्ती नियन, 2018 नियम 8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यार्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा।

  •  peb प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, Madhya Pradesh भोपाल के द्वारा आयोजित primary teacher की eligibility test 2020 result निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो।
  •  कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा Primary education में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष

अथवा

  • 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसपर कक्षा 1 से तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को primary teacher के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से primary शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।

अथवा

  • कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानक और कियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार Primary education शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा

अथवा

  • कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा Primary education शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड)

अथवा

  • कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा Pedagogy ( विशेष शिक्षा ) में 2 वर्षीय डिप्लोमा

अथवा

  • स्नातक उपाधि तथा Primary education में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष

  1.  आरक्षित बर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
  2.  संस्कृत पाठशाला के primary teacher (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य / व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था / बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता में डी.एल.एड. / बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक 9.12.2022 को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा।
primary teacher भर्ती की link यहाँ क्लीक कीजिये

न्यूनतम Age SC ST OBC Gen अतिथि शिक्षक एवं नव नियुक्त शिक्षक के लिए 


  1.  न्यूनतम Age 21 वर्ष
  2.  अधिकतम Age सामान्य अभ्यर्थी

  •  पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) अधिकतम Age 43
  • महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) अधिकतम Age 48
  • आवेदक पुरुष / महिला (Madhya Pradesh शासन के निगम, मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) अधिकतम Age 48
  • पुरुष / महिला (Madhya Pradesh के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) दिव्यांगजन आवेदकों के लिये अधिकतम Age 48

(3) guest teacher जिनके द्वारा • न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस Madhya Pradesh के शासकीय विद्यालयों में guest teacher के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम Age सीमा

  1.  पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) अधिकतम Age 52
  2.  महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) अधिकतम Age 57
  3.  आवेदक पुरुष / महिला (Madhya Pradesh शासन के निगम, मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) अधिकतम Age 57
  4. पुरुष / महिला (Madhya Pradesh के आरक्षित वर्ग General , अनुसूचित जाति sc / अनुसूचित जनजाति st / अन्य पिछड़ा वर्ग) obc दिव्यांगजन आवेदकों के लिये अधिकतम Age 57

Age की गणना दिनांक


  •  न्यूनतम एवं अधिकतम  Age की गणना दिनांक 1.1.2022 के आधार पर की जायेगी।

  •  Madhya Pradesh के मूल / स्थानीय निवासी को ही कंडिका 4.2 के अनुसार Age सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा।

  •  उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो Madhya Pradesh शासन, निगम मण्डल के कर्मचारी है, या रह चुके है अधिकतम Age सीमा में छूट Madhya Pradesh शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी।

  •  ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, की Age का निर्धारण म.प्र. राज्य School शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम 8 (घ) के अनुसार होगा।

  •  अनुसूचित जाति के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरूस्कार प्राप्त सवर्ण पति / पत्नि के मामले में अधिकतम Age सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।
  • विक्रम पुरुस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम Age सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

  •  Madhya Pradesh शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके guest teacher जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो, को अधिकतम Age सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

  •  उक्त के अतिरिक्त Madhya Pradesh शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी Age संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदो के उपलब्ध रिक्तियों एवं सभी आद्सेह की जानकारी के लिए यहाँ क्लीक कीजिये 

5 आरक्षण


  •  Madhya Pradesh लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./ एक. दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, Madhya Pradesh लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किये गये हैं।

  •  रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिये निम्नानुसार क्षैतिजिक (Horizontal) आरक्षण है :-

  1. महिलाओं के लिये 50% पद।
  2. भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%,
  3. शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदो के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां guest teacher वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में guest teacher के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परन्तु guest teacher के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

दिव्यांगजन के लिए पदों का आरक्षण


  1.  दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और Madhya Pradesh दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 15% की सीमा में निम्नानुसार है।

  • दृष्टिबाधित और कमदृष्टि

  •  बहरे और कम सुनने वाले

  • लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटैक पीडित, मसकुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।

  •  बहु विकलांगता उपरोक्तानुसार [I) (I) और (ii) को सम्मिलित करते हुये (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी / मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ-8-2/2013/ अ. प्र./ 1 दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा।

अंकसूची / उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता


  1.  समस्त अंकसूची / उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जाएँगे यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा।
  2. आरक्षण तथा Age सीमा संबंधी छूट Madhya Pradesh के मूल / स्थानीय निवासियों को ही देय होगी।
  3. परिवीक्षा एवं वेतन- Madhya Pradesh राज्य School शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

निरर्हताएं :-


  1.  यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो।
  2. यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है।
  3.  कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक, अधमता, अर्न्तग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
  4. यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है।
  5. यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो।
  6. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो । किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
  7. परन्तु कोई भी अन्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।
  8.  किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।
  9. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम Age से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
  10.  Madhya Pradesh सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में दिये गये प्रावधान एंव समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताए अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।
  11.  चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया- यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्र. एफ 01-119/2018/201 दिनांक 28.08.2018 में संशोधन पत्र क. 1816 / 396 / 2022 / 20-1 दिनांक 29.09.2022 के आधार पर की जाएगी। primary teacher eligibility test 2020 की मेरिट के क्रम में पात्रतानुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी।
  12.  अधिनियम / नियम / निर्देश / विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना / निर्देश ही मान्य होंगे।
 अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम / नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। निर्देश एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं।

प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee)

  1.  प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये रू.200/-
  2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग, दिव्यांगजन के लिए. आर्थक रूप से कमजोर रू. 150/-
  3. यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगी।

ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान

candidet Loging के लिए यहाँ क्लीक कीजिये 
  •  अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755.8720200 पर समय प्रातः 8.30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क करना होगा।

 भर्ती प्रक्रिया के चरण-


  1. eligibility test में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने guest teacher के रूप में निर्धारित दिवस / सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि / सत्यापन करते हुये अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने Yes Option पर Click करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
  2.  तदुपरांत राज्य स्तर से एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट कम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। 
  3. यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्यधीन होगी।
  4.  सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।
  5.  दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे, उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। 
  6. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। 
  7. इस चरण में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाऐंगे वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगें। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। 
  8. अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा guest teacher के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में guest teacher के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। 
  9. सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार Age क्त लोक शिक्षण का होगा।
  10.  तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक /जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक Age क्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगें ये सेट सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा।
  11.  सत्यापन के समय उपस्थित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। 
  12. निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेत उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों एवं उनको स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगें।
  13.  ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। 
  14. निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा।
  15.  दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी।
  16.  अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना हेतु विकल्प च्वाईस फिलिंग करनी होगी। 
  17. पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में School शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्यविभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। School के आगे (TWD) अथवा (SED) लिखा होगा। 
  18. अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है किन्तु सबंधित विभाग की प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट कम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा च्वाइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। 
  19. अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 अथवा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार विभाग वार रिक्तियों के कम में उन्हें बिकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी।
  20.  अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति / शैक्षणिक योग्यता / व्यावसायिक योग्यता / अनुभव / आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे।

 महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां :-


  1. स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन 19.10.2022
  2.  एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर निर्देशिका / रिक्तियां / सुसंगत नियम अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना । 31.10.2022
  3.  अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन 17.11.2022 से 24 11.2022
  4.  एम.पी. ऑनलाईन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट कम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। 8.12. 2022
  5.  दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना         9.12.2022 से 16.12.2022
  6. जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन                       21.12.2022 1.1.2023
  7. सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन        जनवरी 2023
  8.  अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना    जनवरी 2023
  9.  नियुक्ति आदेश जारी करना                                      फरवरी 2023

primary teacher भर्ती में आवश्यक दस्तावेज


विशेष-उपरोक्त तिथियाँ एवं माह अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगीं। उपरोक्त तिथियों / माह के अनुसार विवरण का प्रकाशन एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर किया जावेगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल / दूरभाष क्रमांक पर एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी https://trc.mponline.gov.in पर ऑनलाईन चेक कर सकेगें।


primary teacher पद हेतु अभ्यर्थयों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची


  1.  जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं
  2. 12 वीं की अंक सूची
  3. स्नातक उपाधि की अंकसूची (सभी सेमेस्टर / वर्षों की ) ( लागू होने की दशा में)
  4.  आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो- (लागू होने की दशा में)
  5.  म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)
  6. guest teacher अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)
  7.  दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/ नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)
  8.  बी. एड. की अंक सूची (सभी सेमेस्टर / वर्षों की ) / डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की
  9. Age छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो- (लागू होने की दशा में)
  10.  उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति-( लागू होने की दशा में)
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