निकायवार वरिष्ठता सूचीयों का एजुकेशन पोर्टल पर डिजिटाईजेसन दिनांक 30-06-2018 की स्थिति में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की |
प्रदेश स्तरीय संभाग स्तरीय उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक में नियुक्त सहायक अध्यापकों की दिनांक 30/06/2018 की स्थिति में जारी अंतरिम 'वरिष्ठिता सूची जारी किया जाना है राज्य स्तर से प्रत्येक कॉलम में अंकित टिप का परीक्षण कर त्रुटी सुधार हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नि्धारत मापदण निर्धारित किये गए है जो निम्नानुसार है
Teacher Transfer-शिक्षकों को Online ही रिलीव व Online ही ज्वाइन जोइनिंग होगी Teacher Transfer-Teachers will be relieved online and joining online only
- दिनांक 3008208 की स्थिति में स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त एवं school education department में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक अध्यापक सहायक अध्यापक सहायक्र अध्यापक (प्रयोगशाला) सहायक अध्यापक (गायन, बादन) सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक अध्यापक व्यायाम शिक्षक 3 32 पृथक पदों की निकायवार वरिष्ठता सूचियों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलिय द्वारा education portal पर डिजिटाईजेशन किया जाना है। इस हेतु education portal में जिला शिक्षा अधिकाईी की लॉगिन पर निकायवार वरिष्ठता सूचियों का डिजिटाईजेशन किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका यूजर मैन्युअल संलग्न है। उक्त कार्य एक सप्ताह में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- उक्त वरिष्ठिता सूचियों का डिज़िटाईजेशन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त वरिष्ठता सूचियों को ऑनलाईन education portal पर पब्लिक डौमन में प्रदर्शित किया जायेगा तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों हारा वरिष्ठता सूचियों को अपने कार्यलिय में चस्पा कर वरिष्ठता सूचियों का प्रचार-प्रसार संकल “विकास खण्ड स्तर पर किया जायेगा।
- education portal पर ऑनलाईन वरिष्ठता सूधियों के प्रकाशन के उपरान्त संबंधित कर्मचारियों से दावा-आपतल्तियोँ ऑनलाईन प्राप्त करने तथा दावा आपत्तियाँ का निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गछित समिति हारा वरहिष्ठिता नियमों एवं संबंधित को सैवा अगिलेखों से मिलान करने के उपरान्त नियमानुसार दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जायेंगा। इस प्रकार कर्मचारी से दावा-जआपंकत्तियाँ करने एवं छिला शिक्षा अधिकारी हारा दावा-आपत्तियोँ निराकरण करने हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें।
1. अध्यापक संवर्ग में appointed होने का दिनांक यदि जुटिपूर्ण है, तो अभिलेख को 'मिलान कर सही दिनांक अंकित की जावें ।
2. एसे primary teacher जो अपनी वर्तमान कार्यरत School मैं सहायक अध्यापक संवर्ग में अन्य निकाय (जनपद पंचायत / नगरीय निकाय) से transferred / merged होकर आये हैं उनकी वरिष्ठिता वर्तमान शाला की निकाय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित की जाता हैं उक्त श्रेणी के प्राथमिक शिक्षकों की दिनांक कॉलम कमांक-14 मैं अनिवार्यत: ऑँकित की जावें
3. संकुल अधीन कार्यरत primary teacher का कॉलम कमांक-02 में 'संकुल अंकित किया जावे ।
4. गुरुजी से संवेदा शाला शिक्षक श्रेणी-03 / सहायक अध्यापक / primary teacher के पद पर नियुक्त हुए है उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-03 के पद पर जिस दिनांक से नियुक्त हुई हैं से मान्य की जाना है अतएवं कालम कमांक-2 में संबंधित की सविदा शाला शिक्षक श्रेणी-03 की दिनांक अंकित की जायें ।
3. संकुल अधीन कार्यरत primary teacher का कॉलम कमांक-02 में 'संकुल अंकित किया जावे ।
4. गुरुजी से संवेदा शाला शिक्षक श्रेणी-03 / सहायक अध्यापक / primary teacher के पद पर नियुक्त हुए है उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-03 के पद पर जिस दिनांक से नियुक्त हुई हैं से मान्य की जाना है अतएवं कालम कमांक-2 में संबंधित की सविदा शाला शिक्षक श्रेणी-03 की दिनांक अंकित की जायें ।
वरिष्ठता निर्धारण हेतु निम्न मापदण्ड विभाग निर्धारित किये गए है
- अध्यापक संवर्ग में संविलियन का दिनांक
- संविलियन का दिनांक एक जैसे होने पर शिक्षाकर्म/सविदा शिक्षक के रूप मे प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर, जिसकी नियुक्ति पहले हुई हो ।
- उपरोक्त दोनों समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर जिसकी उम्र अधिक हो ।
- जन्मतिथि एक होने पर वर्णमाला के कम अनुसार ।
- अंतिम वरिष्ट सूचि में जिन शिक्षको का नाम अंकित नहीं है उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में भेजे जावे
- अंतिम वरिष्ट सूचि में किसी शिक्षक का नाम हटाया जाना हो तो उसकी जानकारी भेजे हमारे
Web page https://www.youngyouthindiacareerknowlege.com OR YOUNG YOUTH INDIA CAREER KNOWLEDGE पर देख रहे है
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